नई दिल्ली। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया हैं तो जल्द ही करवा लें। आयकर विभाग ने रविवार को सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा की स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा।
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विभाग के मुताबिक बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
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अगर आपने 31 दिसंबर तक आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर सकता है। ज्ञात हो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी।